काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान से जुड़ी कानूनी कार्यवाही एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। निचली अदालत द्वारा अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्रियों नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार द्वारा दायर अपील पर यह सुनवाई हुई।
राज्य सरकार ने इन सितारों को बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ ने की। सुनवाई के दौरान वकीलों ने कोर्ट के समक्ष मांग की कि सलमान खान की सजा के खिलाफ दायर अपील भी हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी है, इसलिए दोनों अपीलों को मिलाकर एक ही समय पर सुनवाई की जाए। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। अब सलमान खान, सैफ अली खान और अन्य सितारों से जुड़े सभी अपील मामलों की संयुक्त सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान इन सितारों ने दो काले हिरणों का शिकार किया था। जिसके लिए जोधपुर पुलिस ने 1998 में सलमान खान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हिरण शिकार का यह मामला बिश्नोई समुदाय द्वारा दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार और लाइसेंस समाप्त हो चुके हथियार रखने के आरोप में तीन अलग-अलग स्थानों पर मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया था और पांच दिन बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद सलमान को सुनवाई के दौरान कई बार जोधपुर आना पड़ा।
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