राजस्थान के चूरू जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को वर्ष 2022 में हुए एक अपराध पर आदर्श फैसला सुनाया। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में एक प्रेमिका ने तांत्रिक और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने लिव-इन पार्टनर समेत 6 लोगों को जहर देकर मारने की साजिश रची थी।
करीब 3 साल पहले प्रेमी को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी
यह घटना करीब 3 साल पहले वर्ष 2022 में चूरू के सदर थाना इलाके में हुई थी। जिसमें प्रेमी और एक साथी की मौत हो गई थी। जिसके बाद प्रेमी की पत्नी ने सदर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस जांच में प्रेमिका समेत उसके तांत्रिक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। और मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें सोमवार को प्रेमिका और उसके साथी तांत्रिक ओंकारलाल को हत्या का दोषी करार दिया गया।
प्रेमिका की संपत्ति पर थी इनकी टेढ़ी नजर
एडीजे कोर्ट ने आरोपी सुमन और पंडित ओंकारलाल को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुमन और ओंकारलाल ने साजिश रचकर बाबूलाल गुर्जर को जहरीला खाना खिलाकर मार डाला था। जिसे खाने के बाद सुमन के लिव-इन पार्टनर और पांच अन्य लोग बीमार हो गए थे। सुमन अपने प्रेमी की हत्या कर उसकी संपत्ति हड़पना चाहती थी। इसके लिए उसने ओंकारलाल के साथ मिलकर यह साजिश रची थी।
दोनों कई सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे
उधर, सरकारी वकील रोशन सिंह राठौड़ ने बताया कि तारानगर (सुमन) और चित्तौड़गढ़ तांत्रिक (ओंकारलाल) रहते थे। सुमन शादीशुदा थी और वह शहर की पूनिया कॉलोनी में रहने वाले मनोज बेनीवाल के साथ बिसाऊ रोड स्थित नोहरे में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मनोज भी शादीशुदा था। वह शादियों और पार्टियों में ऊंटगाड़ी, घोड़े, डीजे आदि किराए पर देने का काम करता था।
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