फरीदाबाद, 4 जुलाई . दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट’, नई दिल्ली की गाइडलाइंस के तहत फरीदाबाद में 1 नवंबर से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा.
इन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा और सड़कों पर पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी. फरीदाबाद के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) ने लगभग 5 लाख ऐसे वाहनों को चिह्नित किया है, जिनमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों गाड़ियां शामिल हैं.
आरटीओ फरीदाबाद के अधिकारी मुनीष सहगल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बल्लभगढ़, फरीदाबाद और बड़खल एसडीएम कार्यालयों से डेटा इकट्ठा कर 5 लाख वाहनों की सूची तैयार की गई है. इनमें आरटीओ विभाग की दो गाड़ियां और फरीदाबाद और बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालयों की चार गाड़ियां भी शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से इन वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगेगी और सड़कों पर पकड़े जाने पर जुर्माना या जब्ती जैसी कार्रवाई होगी. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार, दिल्ली में 1 जुलाई से यह नियम लागू है. अब फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में भी इसे लागू किया जा रहा है. प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. आरटीओ ने पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए हैं कि वे पुराने वाहनों को ईंधन न दें. एक विशेष टीम गठित की गई है जो पहले से चिह्नित वाहनों की जांच कर रही है.
उनके मुताबिक, यह अभियान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार और कमीशन के निर्देशों का हिस्सा है. लोगों से अपील की गई है कि वे अपने पुराने वाहनों को सड़कों पर न चलाएं और नियमों का पालन करें. फरीदाबाद में चिह्नित 5 लाख वाहनों में से अधिकांश की आयु सीमा पूरी हो चुकी है. विभाग ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी. आगे भी इसकी निगरानी के लिए टीमें सक्रिय रहेंगी.
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एसएचके/केआर
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