New Delhi, 22 अगस्त . केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने Friday को कहा कि संसद ने हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में पांच प्रमुख बिल पारित किए हैं, जो औपनिवेशिक काल के समुद्री कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे, व्यापार दक्षता बढ़ाएंगे और वैश्विक मानकों के अनुरूप होंगे.
ये पांच नए बिल, ‘बिल्स ऑफ लैडिंग, 2025’, ‘समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2025’, ‘व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025’, ‘तटीय नौवहन विधेयक, 2025’ और भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 हैं.
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भारत की समुद्री यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण! पहली बार, संसद के एक ही सत्र में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के 5 ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम औपनिवेशिक काल के कानूनों को त्याग रहे हैं और अपनी ब्लू इकोनॉमी के लिए एक आधुनिक मार्ग तैयार कर रहे हैं.”
बिल ऑफ लैडिंग, 2025 विवादों को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए कानूनी दस्तावेजों को सरल बनाने पर केंद्रित है.
समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2025, 1925 के अधिनियम का स्थान लेगा, जिसमें मुकदमेबाजी को कम करने और मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए हेग-विस्बी नियमों को अपनाया गया है.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि यह समुद्री मार्गों के माध्यम से भारत-यूके (सीईटीए) व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन में सहायता करेगा.
उन्होंने कहा कि तटीय नौवहन विधेयक, 2025 , तटीय नौवहन के लिए एक समर्पित कानून है, जिसका लक्ष्य भारत के 6 प्रतिशत मॉडल शेयर को पुनर्जीवित करना, लॉजिस्टिक्स लागत में सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपए की बचत करना और प्रदूषण तथा सड़क भीड़भाड़ को कम करना है.
प्रधानमंत्री मोदी का सागरमाला विजन 11,000 किलोमीटर से अधिक तटीय क्षेत्र को ग्रीनर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए खोल रहा है.
व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025, 1958 के एक पुराने अधिनियम में संशोधन करता है, जिससे वैश्विक सम्मेलनों के अनुरूप सुरक्षित और सस्टेनेबल शिपिंग सुनिश्चित होती है.
केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि यह विधेयक नाविक कल्याण, जहाज सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है. यह मलबे को शीघ्र हटाने और बचाव कार्यों को सक्षम बनाता है.
भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025, 1908 के एक पुराने कानून का स्थान लेता है, बेहतर राष्ट्रीय नियोजन के लिए एक समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन करता है, छोटे बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों को अधिक शक्ति प्रदान करता है और राज्य स्तर पर विवादों को सुलझाने का एक तरीका स्थापित करता है.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि नया विधेयक डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ इकोलॉजिकल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और व्यापार क्षमता के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा देगा.
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एसकेटी/
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