दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों की एंट्री पर सख्ती शुरू होने जा रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने घोषणा की है कि 10 वर्ष से पुराने डीजल और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोका जाएगा। इस कदम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के सभी 126 प्रवेश बिंदुओं पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्नीशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे।
कैमरे पढ़ेंगे नंबर प्लेट, मौके पर ही रोकी जाएगी एंट्रीANPR कैमरों की मदद से यह तुरंत पता चल जाएगा कि कोई वाहन निर्धारित समय सीमा पार कर चुका है या नहीं। ऐसे वाहनों की पहचान होते ही लाउडस्पीकर के ज़रिए सूचना दी जाएगी और उन्हें दिल्ली में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सभी प्रवेश बिंदुओं पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात की जाएगी, जो वाहनों को मौके पर ही वापस लौटा देगी।
ईंधनबंदी: पेट्रोल पंपों पर सख्त निगरानी1 जुलाई से लागू हो रहे पहले चरण में, पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन देने पर प्रतिबंध होगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार, ट्रैफिक पुलिस और आयोग ने संयुक्त रणनीति बनाई है।
ANPR कैमरे अब पेट्रोल पंपों पर भी लगे हैं, जो हर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके केन्द्रीय डेटाबेस से उसका मिलान करेंगे। यदि वाहन निर्धारित आयु सीमा पार कर चुका होगा, तो घोषणा करके ईंधन न देने का निर्देश दिया जाएगा।
यदि कोई पेट्रोल पंप इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वाहन की जब्ती और स्क्रैपिंग की प्रक्रिया भी शामिल है।
चरणबद्ध कार्य योजना ● पहला चरण: 01 जुलाई 2025दिल्ली में सभी पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को ईंधन देने पर रोक।
● दूसरा चरण: 01 नवंबर 2025गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत जिलों में यही व्यवस्था लागू।
● तीसरा चरण: 01 अप्रैल 2026NCR के अन्य क्षेत्रों में भी यह पाबंदी लागू होगी। सभी राज्यों को ANPR कैमरे लगाने और तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
हॉटस्पॉट क्षेत्रों की होगी पहचानराजधानी में ऐसे कुछ इलाके भी हैं जहां समयावधि पार कर चुके वाहनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इन इलाकों की पहचान कर वहां अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी ताकि कार्रवाई और निगरानी अधिक प्रभावी हो सके।
नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाईवायु गुणवत्ता आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी पेट्रोल पंपों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी प्रशिक्षित हों, पाबंदी की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाए गए हों और ऐसे वाहनों का रिकॉर्ड रखा जाए। उल्लंघन की स्थिति में पेट्रोल पंपों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह रहेगा क्रियान्वयन का तरीका-
वाहन की नंबर प्लेट को ANPR कैमरा पढ़ेगा
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वाहन की जानकारी केंद्रीय डेटाबेस से मैच की जाएगी
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यदि वाहन की आयु सीमा समाप्त हो चुकी हो, तो लाउडस्पीकर से घोषणा
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पंप कर्मी को वाहन को ईंधन न देने का निर्देश
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मामले की जानकारी परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को दी जाएगी
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टीम द्वारा वाहन की जब्ती या अन्य कार्रवाई की जाएगी
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यह नियम देशभर के पंजीकृत पुराने वाहनों पर लागू होगा
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दोपहिया, निजी और व्यावसायिक सभी वाहन शामिल होंगे
दिल्ली परिवहन विभाग की सचिव एवं आयुक्त निहारिका राय ने कहा कि पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। वहीं, ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त अजय चौधरी ने बताया कि पेट्रोल पंपों और उनके आसपास पुलिस की सक्रिय उपस्थिति रहेगी।
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