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PPF Account- अगर आपने PPF अकाउंट खुला रखा हैं, तो तिथि तक जमा करा दें पैसा

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By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं मनुष्य का जीवन अनिश्चताओं से भरा हुआ हैं, जिसमें पता नहीं कब क्या हो जाएं, ऐसे में बात करें रिटायरमेंट की तो नौकरी पैशा व्यक्तियों के लिए यह बहुत बड़ा दिन होता हैं और विचार करने वाला मुद्दा हैं, लोग अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाते हैं कि उनके पास भविष्य के लिए पर्याप्त बचत हो—चाहे वह शेयरों, म्यूचुअल फंडों या सरकारी योजनाओं में निवेश के माध्यम से हो। ऐसी ही एक लोकप्रिय और सुरक्षित योजना है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)। PPF ने अपनी आकर्षक ब्याज दरों, कर-बचत लाभों और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सुरक्षा के कारण अपार लोकप्रियता हासिल की है।

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जहाँ कई लोग PPF में निवेश के लाभों को जानते हैं, वहीं एक आम गलती है जो कई लोग अनजाने में कर देते हैं। यह गलती उनके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को प्रभावित कर सकती है, आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में-

तारीख की महत्वपूर्ण भूमिका

जब PPF की बात आती है, तो समय ही सब कुछ होता है। आप सोच सकते हैं कि महीने के किसी भी समय पैसा जमा करना ठीक है, लेकिन यह सच्चाई से कोसों दूर है। सरकार ने कुछ विशिष्ट तिथियाँ निर्धारित की हैं जो आपके पीपीएफ खाते पर ब्याज की गणना को सीधे प्रभावित करती हैं। मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

माह की 5 तारीख से पहले जमा करें: यदि आप किसी भी महीने की 1 से 5 तारीख के बीच अपने पीपीएफ खाते में पैसा जमा करते हैं।

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माह की 5 तारीख के बाद जमा करें: यदि आप 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं, तो उस विशेष महीने का ब्याज लागू नहीं होगा।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

पीपीएफ योजना 7% से अधिक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान करती है, जो इसे एक आकर्षक दीर्घकालिक निवेश विकल्प बनाती है। एक महीने का भी ब्याज न मिलने से 15 साल बाद आपकी अंतिम जमा राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

पीपीएफ निवेशकों के लिए मुख्य बातें

हर महीने की 5 तारीख तक निवेश करें: सुनिश्चित करें कि आप उस महीने का ब्याज पाने के लिए हर महीने की 5 तारीख तक अपने पीपीएफ खाते में पैसा जमा कर दें।

ब्याज की गणना: ब्याज की गणना महीने के अंत तक आपके खाते में जमा राशि पर की जाती है, इसलिए समय पर जमा करना ज़रूरी है।

कर लाभ: पीपीएफ खातों में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर बचत का अतिरिक्त लाभ मिलता है, जिससे आप अपनी कर योग्य आय पर प्रति वर्ष ₹1.5 लाख तक की बचत कर सकते हैं।

दीर्घकालिक वृद्धि: पीपीएफ गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है, और नियमित मासिक जमा के साथ, आपका निवेश 15 साल की परिपक्वता अवधि में काफी बढ़ सकता है।

सुरक्षित निवेश: पीपीएफ सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए आपका निवेश अन्य बाजार-आधारित साधनों के विपरीत, पूरी तरह से जोखिम मुक्त है।

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