नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी के मालिकों को बड़ी राहत दी है। अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है तो उसे दिल्ली के बाहर दूसरे राज्यों में कभी भी रजिस्टर करा सकेंगे। सरकार ने उम्र पूरी होने के बाद एक साल के भीतर एनओसी लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अगर किसी गाड़ी की उम्र 16 या 17 साल भी हो गई है, तब भी उसका मालिक एनओसी लेकर उसे किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर करा सकता है।   
   
पर्यावरण के लिए लिया गया फैसलापरिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह फैसला जनता के हित में और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि एक साल की एनओसी सीमा के कारण पुराने वाहन दिल्ली में फंसे हुए थे, जिससे प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों बढ़ रहे थे। अब गाड़ी मालिकों को अधिक आजादी मिलेगी, पुरानी गाड़ियां दिल्ली से बाहर जाएंगी।
     
पुरानी गाड़ियों का क्या हुआ?
पर्यावरण के लिए लिया गया फैसलापरिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह फैसला जनता के हित में और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि एक साल की एनओसी सीमा के कारण पुराने वाहन दिल्ली में फंसे हुए थे, जिससे प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों बढ़ रहे थे। अब गाड़ी मालिकों को अधिक आजादी मिलेगी, पुरानी गाड़ियां दिल्ली से बाहर जाएंगी।
पुरानी गाड़ियों का क्या हुआ?
- 61 लाख से अधिक गाड़ियां डी-रजिस्टर की जा चुकी है दिल्ली में, जो उम्र पूरी कर चुकी है।
- 3 लाख से अधिक गाजडियां एनओसी लेकर दूसरे राज्यों में रजिस्टर कराई जा चुकी है।
- 3 लाख के करीब ऐसी गाड़ियां है जो सड़को पर पार्किंग में खड़ी है, ऐसा सूत्रों का मानना है। जबकि हजारों गाड़ियां जब्त कर स्क्रैप की जा चुकी है।
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