News India live, Digital Desk: Income Tax Notice : अक्सर हम लोग घर में रखा कैश एक साथ बैंक में जमा करवाने की सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बचत खाते (Savings Account) में कैश जमा करने की भी एक ‘लक्ष्मण रेखा’ है? अगर आपने गलती से भी इस रेखा को पार किया, तो आप सीधे इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ सकते हैं और आपको एक भारी-भरकम नोटिस मिल सकता है।
आइए, इस जरूरी नियम को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे।
क्या है यह ₹10 लाख का चक्कर?
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, आप एक वित्तीय वर्ष (Financial Year – 1 अप्रैल से 31 मार्च तक) में अपने सभी बचत खातों को मिलाकर 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश जमा नहीं कर सकते।
यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह लिमिट आपके एक बैंक खाते के लिए नहीं, बल्कि आपके नाम पर चल रहे सभी बचत खातों (चाहे वे अलग-अलग बैंकों में ही क्यों न हों) के लिए है।
तो क्या होगा अगर लिमिट पार हो गई?
जिस पल आपके खातों में कुल कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपये को पार करेगा, आपका बैंक तुरंत इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेज देगा। इसके बाद विभाग आपसे इस पैसे का हिसाब मांगेगा।
घर आएगा नोटिस: इनकम टैक्स विभाग आपको एक नोटिस भेजकर पूछेगा, “जनाब, यह पैसा कहाँ से आया?”
देना होगा हिसाब: आपको यह साबित करना होगा कि यह पैसा आपकी वैध कमाई है और इस पर टैक्स चुकाया जा चुका है।
हिसाब नहीं दिया तो… अगर आप पैसे का स्रोत नहीं बता पाए, तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। आयकर विभाग इस रकम को आपकी ‘अघोषित आय’ मानकर उस पर 60% तक टैक्स, जुर्माना और ब्याज लगा सकता है, जो आपकी जमा पूंजी को लगभग आधा कर देगा।
क्यों बनाए गए हैं ये नियम?
सरकार का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि देश में काले धन (Black Money) के इस्तेमाल को रोकना और बड़े नकद लेन-देन पर नजर रखना है।
आपके लिए सलाह:
हमेशा कोशिश करें कि बड़े लेन-देन के लिए चेक, नेट बैंकिंग, UPI या अन्य डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करें। यह सुरक्षित भी है और आपको आयकर विभाग की झंझटों से भी बचाता है। याद रखिए, जानकारी ही बचाव है!
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