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Karnataka High Court Dismisses Petition Filed By 'X' : भारत के नियम मानने होंगे, कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल 'एक्स' की याचिका खारिज करते हुए दिया निर्देश

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नई दिल्ली। एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगा है। केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती वाली एक्स की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। इसी के साथ अदालत ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया है कि अगर भारत में काम करना है तो यहां के नियमों को मानना और उनका पालन करना होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने बीते दिनों एक्स को निर्देश दिया था कि वो कुछ अकाउंट्स और पोस्ट को ब्लॉक करे। एक्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

एक्स की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई, जिसमें यह कहा गया वह अमेरिकी कानूनों के तहत काम करती है और उसे अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। इसलिए उसे भारत सरकार के टेकडाउन आदेशों का पालन करने की बाध्यता नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जवाब में कहा गया कि अनुच्छेद 19(2) केवल भारतीय नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, विदेशी कंपनियों या गैर-नागरिकों को नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेशन की जरूरत है, ऐसे में कंपनियों को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो बिना किसी नियंत्रण के काम करें।

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बेंच ने कहा, हर संप्रभु राष्ट्र सोशल मीडिया को नियंत्रित करता है। टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के साथ ही समय समय पर नियंत्रण और रेगुलेशन भी लागू हुए हैं। अदालत ने अमेरिकी न्यायशास्त्र को भारत में लागू करने की बात खारिज करते हुए कहा कि भारत में नियम और कानून अलग हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के कानूनों को दरकिनार नहीं कर सकते। बेंच ने यह भी कहा कि भारतीय बाजार को किसी का खेल का मैदान नहीं माना जा सकता है।

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