इंटरनेट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट में आज से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा हैं और वो ये हैं कि प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अदालत में सोमवार से किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया है।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो प्रधान न्यायाधीश ने छह अगस्त को कहा था कि 11 अगस्त से किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता को उनकी अदालत में तत्काल सूचीबद्ध एवं सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं होगी ताकि कनिष्ठ अधिवक्ताओं को ऐसा करने का अवसर मिल सके।
14 मई को शपथ लेने वाले प्रधान न्यायाधीश गवई ने वकीलों द्वारा तत्काल सूचीबद्ध और सुनवाई के लिए मामलों का मौखिक उल्लेख करने की प्रथा को फिर से शुरू कर दिया था। उनके पूर्ववर्ती जस्टिस संजीव खन्ना ने इस प्रथा को बंद कर दिया था और इसके बजाय वकीलों से ई-मेल या लिखित पत्र भेजने को कहा था।
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