सिवनी, 07 अक्टूबर(Udaipur Kiran News) . सिवनी जिले के थाना लखनादौन क्षेत्र के ग्राम धनौरा में हुई मंजू जैन हत्याकांड में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार पालीवाल, न्यायालय लखनादौन, जिला सिवनी ने मृतिका के पति, देवर और उनके दोस्त को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 7-7 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.
अभियोजन मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने मंगलवार को बताया कि 25 फरवरी 24 की देर रात 00.30 से 02.30 बजे के बीच ग्राम धनौरा में रहने वाली मंजू जैन की उसके पति राजेश पुत्र गुलाबचंद जैन, देवर धीरज पुत्र गुलाबचंद जैन (दोनों निवासी ग्राम धनौरा) तथा उनके मित्र नरेश पुत्र साहुलाल डेहरिया निवासी अकबर वार्ड, सिवनी ने मिलकर हत्या करने की योजना बनाई. आरोपितों ने मंजू जैन के गले में रस्सी बांधकर गला घोंटकर उसकी हत्या की और शव को ग्राम गोरखपुर-बारूबंध रोड के किनारे मकबूल के खेत में फेंक दिया. लाश अज्ञात रूप में मिलने पर थाना लखनादौन में अपराध क्रमांक 110/24 धारा 302, 201, 34 भा.दं.वि. के तहत मामला दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों की संलिप्तता प्रमाणित हुई.
अभियोजन पक्ष
शासन की ओर से इस प्रकरण की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कीर्ति तिवारी’’ द्वारा की गई. उन्होंने न्यायालय में ठोस तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्हें न्यायालय ने स्वीकार करते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया.
न्यायालय का फैसला
07 अक्टूबर 25 को न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 302/34 एवं 201 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 7-7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया
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