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फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' पर रोक के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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नई दिल्ली, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। साेमवार काे वकील गौरव भाटिया ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को रिलीज करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वो फिल्म को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष 14 जुलाई तक अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की आपत्ति मिलने के बाद उस पर एक हफ्ते में फैसला करें। हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार के फैसला आने तक फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक जारी रहेगी।

हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड ने कहा था कि उसने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के आपत्तिजनक हिस्से को हटा दिया है। सेंसर बोर्ड की इस सूचना के बाद हाई कोर्ट ने फिल्म और उसके ट्रेलर की याचिकाकर्ता और सेंसर बोर्ड के वकीलों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया था। साेमवार काे सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये फिल्म पूरी तरह से आपत्तिजनक है और इसमें एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है।

हाई कोर्ट में याचिका जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने दायर की थी। जमीयत के वकील फुजैल अहमद अययुबी ने कहा था कि फिल्म के ट्रेलर में पैगम्बर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई है। फिल्म के ट्रेलर में नूपुर शर्मा का विवादित बयान भी शामिल है। जमीयत ने आरोप लगाया था कि फिल्म के ट्रेलर में पैगम्बर मोहम्मद और उनकी पत्नियों के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी देश के अमन-चैन को बिगाड़ सकती है। फिल्म में देवबंद को कट्टरवाद का अड्डा बताया गया है और वहां के उलेमा के विरुद्ध जहर उगला गया है।

याचिका में कहा गया था कि यह फिल्म एक विशेष धार्मिक समुदाय को बदनाम करती है, जिससे समाज में नफरत फैल सकती है और नागरिकों के बीच सम्मान तथा सामाजिक सौहार्द को गहरा नुकसान हो सकता है। फिल्म में ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मामलों का भी उल्लेख है, जो वर्तमान में वाराणसी की जिला अदालत और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। फिल्म को सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र जारी होने के बाद 11 जुलाई को रिलीज किया जाना था। याचिका में केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड, जॉनी फायर फॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक्स कॉर्प्स को पक्षकार बनाया गया है, जो फिल्म के निर्माण और वितरण से जुड़े हैं। याचिका में कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए फिल्म में ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जिनका इस्लाम, मुसलमानों और देवबंद से कोई लेना-देना नहीं है। ट्रेलर से साफ झलकता है कि यह फिल्म मुस्लिम-विरोधी भावनाओं से प्रेरित है।

फिल्म का 2 मिनट 53 सेकंड का ट्रेलर जारी किया गया था। फिल्म में 2022 में उदयपुर में हुई एक घटना को आधार बनाया गया है। याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म का मकसद एक विशेष धार्मिक समुदाय को नकारात्मक और पक्षपाती रूप में पेश करना है, जो उस समुदाय के लोगों के सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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