जोधपुर, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . Rajasthan उच्च न्यायालय ने नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को छह महीने की जमानत दी है. कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने जमानत के आदेश दिए.
यह याचिका मेडिकल आधार पर लगाई गई थी. अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद उसने 30 अगस्त को सरेंडर कर दिया था. हालांकि, सरेंडर के कुछ दिन उसकी तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था.
दरअसल, आसाराम नाबालिग से रेप मामले में अप्रैल, 2018 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. करीब 12 साल की कैद के बाद पहली बार 7 जनवरी 2025 को उसे मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत मिली थी. Rajasthan उच्च न्यायालय में 29 अक्टूबर 2025 को आसाराम की सजा स्थगन और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई थी. आसाराम की ओर से दिल्ली से आए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने पैरवी की. Rajasthan सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) दीपक चौधरी ने दलील रखीं. पीडि़ता की ओर से एडवोकेट पीसी सोलंकी ने पैरवी की. सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने 6 महीने की जमानत दी है.——————
(Udaipur Kiran) / सतीश
You may also like

कंगना रनौत मानहानि केस में हुईं पेश, कहा- 'जो ग़लतफ़हमी हुई उसका अफ़सोस है'

भारत का तुर्की को करारा जवाब, अंकारा के राष्ट्रीय दिवस समारोह से बनाई दूरी, पाक के दोस्त की चौतरफा घेराबंदी

Bihar Election 2025: पटना में पहले चरण के चुनाव की 'होम वोटिंग' शुरू हुई, कल होगा समापन

विशाल ददलानी की नई खोज, संगीत के बाद पैराग्लाइडिंग में मिला रोमांच

इन 4 महिलाओं को चिया सीड्स खाना पड़ सकता है भारी, नुकसान देखकर रह जाएंगी हैरान




