जबलपुर, 6 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के जबलपुर जिले में कलेक्ट्रेट में पदस्थ कर्मचारियों एवं समस्त स्टाफ को दो पहिया वाहन से कार्यालय आते और जाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा Monday को जारी किये गये इस आदेश का सभी कर्मचारियों और स्टाफ को अनिवार्य रूप से पालन करने की हिदायत दी गई है. आदेश में कहा गया है कि ओमती पुलिस द्वारा समय-समय पर हेलमेट चेकिंग अभियान भी चलाया जायेगा.
इस संबंध में जारी आदेश में मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का तथा केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सभी कर्मचारियों को दो पहिया वाहन से कलेक्ट्रेट परिसर में आते और जाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना होगा.
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
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