फिरोजाबाद, 30 जून (Udaipur Kiran) ।न्यायालय ने सोमवार को दहेज की खातिर आत्महत्या को प्रेरित करने के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र में 2 जनवरी 2020 को विजय बहादुर निवासी सेगई थाना मटसेना ने सुखवीर पुत्र बहादुर सिंह, बहादुर सिंह तथा आशा देवी निवासी सिरोलिया थाना टूंडला के खिलाफ दहेज की खातिर बहन को आत्महत्या को प्रेरित करने मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या-1 श्याम बाबू की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनोज शर्मा एडवोकेट ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुखवीर को दहेज की खातिर आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
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