नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . केंद्र सरकार ने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों पर काम में तेजी लाने के लिए निश्चित समय-सीमाएं तय की हैं. खान मंत्रालय ने इसके लिए खनिज (नीलामी) नियम 2015 में संशोधन को अधिसूचित किया है.
खान मंत्रालय ने sunday को जारी एक बयान में बताया कि खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन को अधिसूचित किया गया है. इसमें आशय पत्र (एलओआई) जारी होने के बाद से खनन पट्टे के निष्पादन तक पूरी की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए मध्यवर्ती समय-सीमाएं शामिल हैं.
मंत्रालय ने कहा कि संचालन में तेजी लाने के अपने प्रयासों में नवीनतम कदम के रूप में 17 अक्टूबर, 2025 को खनिज (नीलामी) नियम 2015 में संशोधन को अधिसूचित किया गया है. इसमें आशय पत्र जारी होने के बाद से खनन पट्टे के निष्पादन तक पूरी की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए मध्यवर्ती समय-सीमाएँ शामिल हैं. मंत्रालय ने खदानों के संचालन की निगरानी के लिए एक पीएमयू का भी गठन किया है.
मंत्रालय के मुताबिक 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरुअता के बाद से कुल 585 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है. इनमें केंद्र सरकार द्वारा नीलाम किए गए 34 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक शामिल हैं. शुरुआत में नीलामी की गति धीमी थी, हालांकि पिछले तीन वर्षों से औसतन 100 से अधिक खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा रही है.
खान मंत्रालय के मुताबिक वर्त्तमान वर्ष के पहले सात महीनों में ही 112 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है. खनिज ब्लॉकों की नीलामी में वृद्धि के साथ-साथ, खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए नीलाम की गई खदानों के परिचालन में भी तेजी लाने की आवश्यकता है. इस संबंध में मंत्रालय ने सफल बोलीदाताओं, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बैठकों सहित कई कदम उठाए हैं.
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
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