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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का राज्य के छोटे एवं मध्यम वर्गीय लोगों के व्यापक हित में महत्वपूर्ण राजस्व निर्णय

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गांधीनगर, 30 जून (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में छोटे एवं मध्यम वर्गीय परिवारों-लोगों को आवास हस्तांतरण के लिए भुगतान योग्य देय ड्यूटी की राशि में बड़ी छूट देने का निर्णय किया है। इस निर्णय से अब मूल ड्यूटी की 20 प्रतिशत राशि तथा दंड की राशि, दोनों मिलाकर केवल लेने योग्य ड्यूटी जितनी राशि ही ली जाएगी। मुख्यमंत्री के इस कदम से ऐसे हस्तांतरण के मामलों में लोगों पर दंड की राशि का कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

राजस्व निर्णय के अनुसार सोसाइटी, एसोसिएशन तथा नॉन-ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा अलॉटमेंट लेटर-शेयर सर्टिफिकेट से किए जाने वाले हस्तांतरण-ट्रांसफर के लिए भुगतान योग्य देय 100 प्रतिशत ड्यूटी की राशि में से 80 प्रतिशत ड्यूटी राशि माफ कर केवल 20 प्रतिशत तक ड्यूटी ही ली जाएगी। गुजरात स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 9(क) के अंतर्गत भुगतान योग्य ऐसी राशि में छूट दी जाएगी।

राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा स्टाम्प अधिनियम में किए गए प्रावधानों के कारण मध्यम वर्ग के लोगों पर ऐसे हस्तांतरण के मामलों में वित्तीय भार आता था। इस समग्र विषय में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऐसे छोटे तथा मध्यम वर्गीय लोगों की मांग-प्रस्तुतियों के प्रति संवेदना दर्शाते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

राज्य सरकार द्वारा मूल भुगतान योग्य स्टाम्प ड्यूटी की राशि में कमी किए जाने से ड्यूटी के उपरांत दंड की गणना होने से संशोधित प्रावधान से पूर्व की संपत्ति संबंधी जितनी ड्यूटी राशि का भुगतान बनता था, उतनी ही राशि का भुगतान करना होगा। इस निर्णय के संबंध में जारी की जानी वाली अधिसूचना के प्रावधान केवल सोसाइटी, एसोसिएशन तथा नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा अलॉटमेंट लेटर व शेयर सर्टिफिकेट से किए गए हस्तांतरण के लिए ही लागू होंगे।

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(Udaipur Kiran) / Abhishek Barad

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